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शिक्षा मधुबन(विद्यालय) में माली(शिक्षक) नन्हें पौधे(विद्यार्थी) को खाद-पानी(शिक्षा) दे कर एक सुगंधित,मनमोहक और फलदार वृक्ष(काबिल इंसान) बनाता है।

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शाला संकुल व्यवस्था अंतर्गत संकुल शैक्षिक समन्वयक(CAC)/संकुल प्राचार्य के लिए निर्देश

 शाला संकुल व्यवस्था अंतर्गत संकुल शैक्षिक समन्वयक(CAC)  के लिए निर्देश 

  1. संकुल स्त्रोत केंद्रों का वित्तीय पोषण समग्र शिक्षा मदद से होगा। 
  2.  संकुल केंद्र प्रभारी पूर्वक अपने स्कूलों में पढ़ाने का कार्य करते रहेंगे।  
  3. संकुल केंद्र समग्र शिक्षा के कार्यक्रम को सुचारु रुप से चलाने की व्यवस्था मात्र है, इनका कोई पृथक  कार्यालय नहीं है, और इनकी किसी प्रकार की पद स्वीकृति नहीं की जा रही है। 

संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक के कार्य 

  1. संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखंड अध्यापन कार्य करेंगे।  इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे। 
  2. संकुल समन्वयक उच्च कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का अपने संकुल के शालाओं में पालन करना सुनिश्चित करेंगे।  
  3. शाला संकुल में शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण कर समयबद्ध परिपालन सुनिश्चित करेंगे।  
  4. संकुल समन्वयक बच्चों में लर्निंग आउटकम की नियमित रूप से ट्रैकिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का पालन एवं सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।  
  5. संकुल समन्वयक सामुदायिक सहयोग से शालाओं में संसाधन लाने हेतु आवश्यक प्रयास करना सुनिश्चित करेंगे।  
  6. संकुल समन्वयक शाला कोष/यू डाइस/यू डी एस  प्रणाली में आंकड़ों का निर्धारित समय में अद्यतीकरण   करना सुनिश्चित करेंगे।  
  7. संकुल प्रभारी शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता का अध्ययन कर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित डाइट से समन्वय कर प्रशिक्षण के आयोजन में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।  
  8. संकुल प्रभारी शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का समय समय पर क्षमता विकास कर उनके माध्यम से शाला प्रबंधन में आवश्यक सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे।  
  9. संकुल समन्वयक अप्रवेशी एवं शाला त्यागी विद्यार्थियों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने हेतु आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करेंगे।  
  10. संकुल प्रभारी/संकुल समन्वयक विद्यार्थी हितग्राही मूलक शासकीय योजनाओं का समय पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।  
  11. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समय पर नियमित उपस्थिति के संबंध में संकुल समन्वयक संकुल प्रभारी को प्रतिवेदन करना सुनिश्चित करेंगे।  
  12. मध्यान्ह भोजन अंतर्गत मेनू आधारित अनुसार भोजन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।  
  13. उच्च कार्यालय द्वारा दिए गए आवश्यक शैक्षिक एवं अकादमिक निर्देशों के परिपालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करना।  
  14. नवीन संकुलों का बचत खाता संकुल केंद्र (केंद्र के नाम) से प्रारंभ कर संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक  के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने एवं उक्त खाता का केशबुक,लेजर,चेक ईशु रजिस्टर,पासबुक,बैंक स्टेटमेंट, स्थापना पंजी,स्टॉक रजिस्टर,अस्थाई अग्रिम पंजी एवं अन्य पंजियों  का पृथक से संधारण करना सुनिश्चित करें।  
  15. संकुल समन्वयक शाला अवलोकन प्रतिवेदन संबंधित शाला के संस्था प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर से संकुल प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे।  
  16. संकुल अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पूरे संकुल के शालाओं के द्वारा किया जाएगा।  
  17. संकुल अंतर्गत संस्था में किसी दिवस शिक्षक की कमी होने पर संकुल के अंतर्गत अन्य संस्था से तत्कालिक/ वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संबंधित संकुल के संकुल प्रभारी अधिकृत होंगे।  
  18. पूर्व में कार्यरत संकुल प्रभारी समस्त वित्तीय एवं अकादमिक दस्तावेज प्रभार नवीन संकुल प्रभारी(प्राचार्य) को सौंपकर  जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे। 

शासकीय आदेश की प्रति 

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